Sunday, July 19, 2020

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था को राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में अंशदान करने की अनुमति।

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था को राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में अंशदान करने की अनुमति।
डॉ०जसवीर आर्य (प्रधानसम्पदक DTN)

18 जुलाई 2020

  केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार, किसी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था से राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान प्राप्‍त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार, किसी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था द्वारा राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में निम्‍नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से अंशदान/अनुदान दिए जा सकते हैं: 

)  फिजीकल इंस्‍ट्रूमेंटस के माध्‍यम से : ये नई दिल्‍ली में “पीएओ (सचिवालय), गृह मंत्रालय के पक्ष में आहरित हों। इंस्‍ट्रूमेंट के पीछे व्‍यक्ति “राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान” लिख सकते हैं। 

) आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्‍यम से : “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” के प्रयोजन का उल्‍लेख करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्‍यम से भी अंशदान किए जा सकते हैं तथा इन्‍हें रिसीप्‍ट एकाउंट नं. 10314382194, आईएफएससी कोड – SBIN0000625, स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केंद्रीय सचिवालय शाखा, नई दिल्‍ली में जमा कराया जा सकता है। 

) भारतकोष पोर्टल https://bharatkosh.gov.in के माध्‍यम से : निम्‍नलिखित स्‍टेप्‍स के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करके : 

(i) होम पेज https://bharatkosh.gov.in पर “क्विक पेमेंट” के विकल्‍प को क्लिक करें। 

(ii) अगले पेज पर मंत्रालय के रूप में “HOME AFFAIRS” को तथा प्रयोजन के रूप में “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” को सलेक्‍ट करें और भुगतान के बारे में वेबसाइट आगे मार्गदर्शन करेगी। 

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